*गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर पुलिस का शिकंजा, 5.60 लाख का वाहन कुर्क*
*सोनभद्र, । पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की अवैध संपत्ति पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में थाना हाथीनाला पर पंजीकृत मु.अ.सं. 33/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 से संबंधित अभियुक्त छोटेलाल पुत्र प्रहलाद, निवासी साउडीह हथवानी, थाना हाथीनाला, जनपद सोनभद्र द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई टाटा मोटर्स इंट्रा V30 गोल्ड CX वाहन को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।
यह कार्रवाई जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में की गई। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मेविस टॉक और क्षेत्राधिकारी ओबरा प्रभात राय के पर्यवेक्षण में थाना कोन और थाना हाथीनाला पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन को नियमानुसार कुर्क किया। वाहन की अनुमानित कीमत 5 लाख 60 हजार रुपये बताई गई है।
*कुर्क की गई संपत्ति का विवरण*
- वाहन: टाटा मोटर्स इंट्रा V30 गोल्ड CX
- अनुमानित कीमत: 5,60,000 रुपये
*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास*
1. मु.अ.सं. 95/2019, धारा 363, 366, 376 भादवि और 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र
2. मु.अ.सं. 01/2026, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना हाथीनाला, जनपद सोनभद्र
3. मु.अ.सं. 33/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना हाथीनाला, जनपद सोनभद्र
*कार्रवाई करने वाली टीम*
1. प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र, थाना कोन, मय संयुक्त पुलिस टीम
2. थानाध्यक्ष विनोद कुमार यादव, थाना हाथीनाला, मय संयुक्त पुलिस टीम
रिपोर्ट - संतेश्वर सिंह, ब्यूरो चीफ सोनभद्र, सत्यार्थ न्यूज़