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बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना का लखीसराय जिला में बनाया गया प्रशासनिक नियम

रिपोर्टर मुरारी कुमार
जिला लखीसराय (बिहार)

बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना का लखीसराय जिला में बनाया गया प्रशासनिक नियम

सड़क पर पार्किंग पाए जाने पर उसका कटेगा चालान उसी जगह पर दोबारा पाए जाने पर आधे घंटे के बाद फिर होगा चालान |

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत दिनांक 14 नवम्बर 2025 को होने वाली मतगणना हेतु वाहनों की पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था।

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के तहत लखीसराय जिले में आगामी 14 नवम्बर 2025 को राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, लखीसराय में मतगणना कार्य संपन्न होना है। मतगणना कार्य को पूर्णतः सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, लखीसराय द्वारा वाहनों की पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात नियंत्रण हेतु विशेष योजना बनाई गई है।

पार्किंग व्यवस्था:
जिला प्रशासन के आदेशानुसार वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था डायट परिसर, लखीसराय में की गई है।

अन्य प्रशासनिक पदाधिकारीयों एवं पुलिस पदाधिकारियों के वाहनों की पार्किंग बालिका विद्यापीठ, लखीसराय में की गई है।

अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं के वाहनों की पार्किंग भी डायट परिसर, लखीसराय में सुनिश्चित की गई है।

मीडिया कर्मियों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी डायट परिसर, लखीसराय में की गई है।

मतगणना में संलग्न सभी कर्मी एवं मतगणना अभिकर्ता अपने वाहनों की पार्किंग स्वर्ण जयंती द्वारा बिशनपुर पुल किऊल नदी मार्ग से होते हुए बालिका विद्यापीठ, विद्या भवन परिसर, लखीसराय में करेंगे।

यातायात व्यवस्था एवं प्रतिबंध:
मतगणना दिवस को मतगणना केंद्र एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रशासनिक एवं मतगणना कार्य से जुड़े वाहनों के अलावा किसी भी अन्य वाहन का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

पिपरिया एवं रहुआ से लखीसराय विद्यापीठ चौक तक अन्य वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी।
मुड़वरिया मोर से विद्यापीठ चौक की ओर जाने वाले वाहन केवल सुरजीचक–रामपुर मार्ग से होकर ही विद्यापीठ जा सकेंगे।

केवल अत्यावश्यक सेवाओं— जैसे कि अस्पताल, एम्बुलेंस, पेयजल, डीजल-पेट्रोल आपूर्ति, राशन सामग्री एवं विद्युत मरम्मत वाहनों को निर्धारित मार्ग से परिचालन की अनुमति दी जाएगी।

विशेष निर्देश:
मतगणना केंद्र के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी वाहन का पार्किंग पाए जाने पर उसका तत्काल चालान किया जाएगा। यदि पुनः आधे घंटे बाद वही वाहन उसी स्थान पर पाया जाता है तो द्वितीय चालान भी काटा जाएगा।जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों, कर्मियों एवं प्रत्याशियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित मार्गों एवं पार्किंग नियमों का पालन करें, जिससे मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो सके।

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