रिपोर्टर रिपू सिंह पटना बिहार
राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 65 प्रतिशत आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला हुआ रद्द।
पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने ईबीसी , एससी, और एसटी के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने के सरकारी फैसले को रद्द कर दिया है । पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने वाले कानून को रद्द कर दिया है। कोर्ट का फैसला नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है । गुरुवार को सुनवाई की दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति , जनजाति अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण देने वाले कानून को रद्द किया कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति ,जनजाति , अत्यंत , पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलेगा । 50 प्रतिशत आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो जाएगी।