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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार के उपस्थिति में MCMC की बैठक संपन्न

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार के उपस्थिति में MCMC की बैठक संपन्न

कैमूर/बिहार

ब्यूरो चीफ, सत्यम कुमार उपाध्याय सत्यार्थ न्यूज

कैमूर। खबर कैमूर जिला है। जहां तारीख 13 अक्टूबर 2025 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी कैमूर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार द्वारा समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा की गई जो निम्नवत है –

निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल/अभ्यर्थी के प्रचार -प्रसार/विज्ञापन की सामग्री को जाँचने-परखने के पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि सामग्री प्रचार-प्रसार/विज्ञापन के लायक है या नहीं। तदुपरान्त प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

प्रिन्ट मीडिया अन्तर्गत सभी समाचार पत्र (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक) पत्रिकाएं, पम्पलेट, पोस्टर इत्यादि का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाएगा तथा राजनीतिक पार्टी / अभ्यर्थी के निर्वाचन से संबंधित समाचारों के कतरन से संबंधित प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

Electronic Media, टी०वी० चैनल, रेडियो, एस०एम०एस इत्यादि का प्रतिदिन निरीक्षण/अनुश्रवण किया जाएगा तथा राजनीतिक पार्टियों/अभ्यर्थियों के निर्वाचन से संबंधित समाचारों/प्रप्रचाी रिकार्डिंग सी०डी०/ डी० वी०डी० तैयार कर प्रतिवेदन के साथ लेखादल को प्रतिवेदित किया जाएगा तथा इसकी प्रति निर्वाची पदाधिकारी तथा व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।

निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दल/अभ्यर्थी से संबंधित विज्ञापनों का प्रमाणीकरण, केबल नेटवर्क, प्रिन्ट एच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रदर्शित होने वाले/हो रहे विज्ञापनों का अनुवीक्षण तथा निर्वाचन समाचारों का डी०वी०डी० सी०डी० में संरक्षित किया जाएगा तथा उसका फोटो कॉपी संरक्षित किया जाएगा।

किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल/अभ्यर्थी से संबंधित विज्ञापन/प्रचार-प्रसार को इस समिति द्वारा जाँच की जाएगी तथा उस अभ्यर्थी/राजनीतिक दल की सहमति संज्ञान में लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी अथवा दल से बगैर सहमति प्राप्त किये जाने की स्थिति में उस प्रकाशक के विरुद्ध भारतीय न्याय सहिता के तहत् उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा।

किसी भी प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र, पोस्टर, हैण्डबिल या अन्य अभिलेख में मुद्रक/प्रकाशक का नाम एवं पता नहीं रहने की स्थिति में मुद्रक/प्रकाशक के विरुद्ध संबंधित निर्वाची पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) जिला द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 के तहत् Paid news would also fall in the category of other document के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

बैठक मे सभी रजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे जिन्हें प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार मे क्या क्या सावधानियां बरतनी है के बारे मे विस्तृत रूप से बताया गया।

समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करने तथा उनके द्वारा कार्य सम्पादित करने हेतु टी०वी० एवं नेटवर्क आदि की व्यवस्था उप निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के द्वारा की जाएगी।

बैठक में उप विकास आयुक्त कैमूर, अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ/मोहनियां, भूमि सुधार उप समाहर्ता भभुआ/मोहनियां, उप निर्वाचन पदाधिकारी कैमूर, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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