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आखिर मिरज के ‘उस’ क्लिनिक पर नगर निगम ने लगाया पचास हजार रुपये जुर्माना

संवाद दाता सुधीर गोखले 
सांगली से
कुछ दिन पहले मिरज-सांगली रोड पर एक अस्पताल के निर्माण के लिए प्राकृतिक नाले को अवरुद्ध कर दिया गया था और इस निर्माण के विरोध में सड़क पर अवरोध भी लगाया गया था। डॉ. चंद्रपट्टन नामक इस अस्पताल का निर्माण चर्चा में आ गया है। आज नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ने आयुक्त सत्यम गांधी के आदेश पर राडारोड़ा रोड पर फेकने के लिये इस अस्पताल पर 50 हजार के जुर्माने की कार्रवाई की। इस संबंध में डिप्टी कमिशनर स्मृति पाटिल, स्वास्थ्य विभाग के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डॉ. रवींद्र ताटे, स्वच्छता निरीक्षक नितिन कांबले की टीम ने मौके पर जाकर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। इस अवसर पर हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए कमिशनर सत्यम गांधी ने कहा कि, “जब भी कोई नगर निगम क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य करता है, तो डेवलपर्स और संबंधित मालिकों के लिए नागरिकों के आवागमन के लिए सड़कें उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा, “मानसून पूर्व तैयारियों के दौरान यदि किसी ने भी नालों और गटरों में अवरोध उत्पन्न किया तो अब से कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।” जैसे ही यह पता चला कि मिरज में इस नाले और सड़क पर सी एंड डी सामग्री डाली गई थी, डॉ अनिल चंद्रपट्टन को 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। डॉ. रविन्द्र ताटे ने बताया कि उनसे यह जुर्माना वसूल किया गया।

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