बिहार,19-22 जुलाई तक BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन
बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 से 22 जुलाई को किया जाना है। पेपर लीक के कारण यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसका आयोजन दोबारा करवाया जा रहा है। वहीं अब इस परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से अहम नोटिस जारी किया है। 19 से 22 जुलाई तक परीक्षा, छह लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक होगी, जिसमें 19 को मध्य, 20 को प्राथमिक, 21 को माध्यमिक और 22 जुलाई को उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा होगी। चारों दिन मिलाकर परीक्षा में लगभग छह लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा तीन दिन एक पाली और अंतिम दिन दो पालियों में होगी। पहली पाली में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक 19 जुलाई को यह 27 जिलों के 404 परीक्षा केंद्रों पर, 20 जुलाई को 312 परीक्षा केंद्रों पर और 21 जुलाई को 288 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को दिया निर्देश :-
1.अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस संबंध में एडमिट कार्ड में अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ें।
2. अभ्यर्थी ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के सामने बारकोड निश्चित रूप से अंकित रहें। बारकोड नहीं रहने पर दोबारा अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें।
3. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में दिए गए फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होंगे, वरना उन्हें परीक्षा केन्द्र में एंट्री नहीं मिलेगी।
4. OMR आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी ओएमआर सीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे।
5. इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गयी है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है उनकी पात्रता के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन में किये गये प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जाँच/सत्यापन के पश्चात् उनकी अभ्यर्थिता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
6. आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जाँच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।
7. परीक्षा केन्द्र परिसर में जहाँ परीक्षा होनी है, मोबाईल, ब्लुटुथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर Wrist Watch (सामान्य / Smart) आदि जैसी इलैक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी। कदाचार करने पर 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए और परीक्षा से संबंधित भ्रामक और सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा।