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 बिहार के डीजीपी ने जारी किया आदेश, लाइसेंसी हथियार रखने वाले सावधान, ऐसा किए तो लाइसेंस होगा रद्द

 बिहार के डीजीपी ने जारी किया आदेश, लाइसेंसी हथियार रखने वाले सावधान, ऐसा किए तो लाइसेंस होगा रद्द

संवाददाता – अनुनय कु० उपाध्याय

 

बिहार में शादी विवाह में हथियार चमकाने वालों पर बिहार पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। मांगलिक समारोह में हथियार चमकाना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। दरअसल, बिहार पुलिस ने निजी अंगरक्षकों या बाउंसरों के दम पर दबंगई दिखाने वालों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। मालूम हो कि राज्य में शादी-विवाह, जन्मदिन की पार्टी और अन्य सार्वजनिक समारोहों में निजी अंगरक्षकों के बल पर दबंगई दिखाने या हथियार चमकाने की घटनाएं बढ़ रही थीं। डीजीपी ने कहा है कि यह व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होगी। राज्य के किसी कोने में दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों उठाया गया ये कदम? बिहार पुलिस ने यह कदम बढ़ती दबंगई को देखते हुए उठाया है। अक्सर शादी विवाह में पैसे और अमीरी का रौब दिखाने के लिए निजी अंगरक्षक रखकर लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। कई बार इन अंगरक्षकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन किया जाता था। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही थी। क्या होगी कार्रवाई अगर इस मामले में बाउंसर या अंगरक्षक दोषी पाए जाते है।
 बिहार के डीजीपी ने जारी किया आदेश, लाइसेंसी हथियार रखने वाले सावधान, ऐसा किए तो लाइसेंस होगा रद्द

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