सत्यार्थ न्यूज़ ब्यूरो भीलवाड़ा
अब्दुल सलाम रंगरेज
न्यायालय ने सरपंच एवं प्रधान पति के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट मेंप्रकरण दर्ज करने के दिएआदेश-
भीलवाड़ा—स्थानीय एससी एसटी प्रकरण न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने प्रकरण संख्या 8/ 2024 की सुनवाई करते हुए शाहपुरा जिले के फुलिया थाना निवासी एवं हाल ग्राम पंचायत सणगारी के सरपंच भागचंद चढ़ा एवं शाहपुरा पंचायत समिति के प्रधान माया देवी जाट के पति धर्मराज जाट के विरुद्ध एससी एसटी एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष एवं पीड़ित रामदयाल पिता नारायण लाल बलाई निवासी फुलिया कला में एससी एसटी एक्ट प्रकरण न्यायालय भीलवाड़ा में धारा 156 ( 3 )के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोप लगाया कि तबीजी -(अजमेर) निवासी हाल मुकाम थाना फुलिया कलां जिला शाहपुरा के प्रकाश चौधरी, हीरालाल गोदारा तथा सणगारी सरपंच भागचंद जाट, धर्मराज जाट निवासी सणगारी ने हम सलाह होकर प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि में नीवं खोदकर अतिक्रमण कर लिया है। प्रार्थी जब अतिक्रमी प्रकाश चौधरी के पास गया तो वहां भागचंद चढ़ा ,धर्मराज जाट तथा हीरालाल गोदारा ने प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसे जातिगत गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर निजी संपत्ति का बोर्ड भी लगा रखा था उसको भी हटा दिया।
प्रार्थी ने बताया कि यह लोग प्रॉपर्टी दलाल हैं आए दिन एससी एसटी के लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं और उनकी संपत्ति पर कब्जा करते हैं।पूर्व में भी एससी वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने के प्रयास में जेल जा चुके हैं।
प्रार्थी ने 31 जनवरी 2024 को फुलिया कला थाने पर रिपोर्ट पेश की लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित ने 20 फरवरी 2024 को पुलिस अधीक्षक शाहपुरा के समक्ष भी न्याय की गुहार लगाई लेकिन प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया गया। मजबूर होकर प्रार्थी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। जहां अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फुलिया कला को अपराध धारा एससी एसटी एक्ट प्रकरण में दर्ज कर डी वाई एस पी रमेश तिवारी शाहपुरा को अनुसंधान कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश प्रदान किए हैं। वृत्ताअधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की।