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पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का आयोजन कर पीडितों को 7 लाख 50 हजार रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिए।

प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश मीना सत्यार्थ न्यूज़

पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का आयोजन कर पीडितों को 7 लाख 50 हजार रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिए।

 

सवाई माधोपुर : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में शुक्रवार को देवेन्द्र दीक्षित अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में पीड़ितों को प्रतिकर राशि दिलवाये जाने हेतु जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लंबित कुल 6 प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया। जिसमें अंतरिम स्तर के जीवन हानि (हत्या) के 2 प्रकरणों तथा अंतिम स्तर के हत्या के 3 एवं बलात्कार के 1 प्रकरण में प्रार्थना पत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। जिसमें समिति द्वारा अंतिम स्तर के जीवन हानि (हत्या) के 2 प्रकरणों में सर्वसम्मति से कुल 7,50,000 रूपये प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये गए। मीटिंग में न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय राजेन्द्र शर्मा, न्यायाधीश मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण सुन्दर लाल बंशीवाल, विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय असीम कुलश्रेष्ठ, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समीक्षा गौतम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष सिंह आढ़ा, जिला कलेक्टर कानाराम सिरवी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह मीना, अध्यक्ष अभिभाषक संघ संदीप शर्मा, लोक अभियोजक जितेन्द्र शर्मा, उपस्थित रहे।

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