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सुरक्षा की दृष्टि हेतु रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व में गतिविधियों के आयोजन पर लगाया प्रतिबंधसुरक्षा की दृष्टि हेतु रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व में गतिविधियों के आयोजन पर लगाया प्रतिबंधसुरक्षा की दृष्टि हेतु रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व में गतिविधियों के आयोजन पर लगाया प्रतिबंध

ब्यूरो चीफ जितेन्द्र गौड़

सुरक्षा की दृष्टि हेतु रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व में गतिविधियों के आयोजन पर लगाया प्रतिबंध

बून्दी – जिले के राजस्व क्षेत्र में रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व क्षेत्र स्थापित हैं। इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कई दुलर्भ प्रजाति के वन्य जीव संरक्षित है, जिसके अस्तित्व को अक्षुण्य बनाए रखने तथा क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार बूंदी जिले के राजस्व क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल इस राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने के लिए किसी प्रकार की सभा, धरने, प्रदर्शन आदि का आयोजन नही करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी लेकर प्रवेश नहीं करेगा। यह आदेश 16 जुलाई से 31 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश टाइगर रिजर्व में मवेशी चराने व मवेशी चराने के लिए करने का कार्य कर इस टाइगर रिजर्व के अस्तित्व को खतरा पेदा किए जाने के बचाव एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा द्वारा जारी किया गया।

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