नागपुर: विभिन्न आपराधिक मामलों में सख्त सजा, प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश
नागपुर में हाल ही में विभिन्न आपराधिक मामलों में अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। इन मामलों में महिलाओं के खिलाफ अपराध और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले अपराध शामिल हैं।
पहला मामला: महिला पर हमला और बलात्कार
14 अगस्त 2018 को एक महिला पर हमला और बलात्कार का मामला सामने आया था। आरोपी, एके स’क डुग स;क्यल्की, को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1), 376(2), और 307 के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा और ₹5,000 का जुर्माना लगाया।
दूसरा मामला: अक्टूबर 2022 की घटना
10 अक्टूबर 2022 को, राकेश केजे नामक व्यक्ति एक शारीरिक विवाद में शामिल था। इस मामले में भी आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया गया और तीन साल की सजा और ₹10,000 का जुर्माना सुनाया गया।
प्रशासनिक कार्रवाई और पुलिस निर्देश
इन मामलों के अलावा, विभिन्न सरकारी विभागों और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने और समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें ग्रामीण पुलिस, पर्यवेक्षी अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को शामिल किया गया है।
जन जागरूकता और सुरक्षा उपाय
सरकार ने जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानूनों का पालन करने और किसी भी उल्लंघन की सूचना देने की अपील की है। विभिन्न सरकारी निकायों और जनता के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
जून 2024 की घटना
4 जून 2024 को लोकसु इजसेफ्लैक्स द्वारा एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष ड्रेस कोड और आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य था। इस आयोजन के बारे में अधिक जानकारी और संपर्क विवरण भी प्रदान किया गया।
इन सभी मामलों में न्यायालय और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी सजा दी है, जिससे यह संदेश जाता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
रिपोर्टर
सावित्री (SK) सोनी
क्राईम रिपोर्टर नागपुर