संवाददाता सुधीर गोखले
सांगली जिला ब्युरो चीफ
समतानगर रेलवे गेट से कृपामई ब्रिज रोड पर ट्रैफिक के लिए निषेधाज्ञा जारी
44-सांगली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती 4 जून 2024 को सेंट्रल वेयर हाउस मिरज में होगी। मतगणना के दिन परिणाम सुनने के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों के आने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे ने मंगलवार, 4 जून को सुबह 5 बजे से मतगणना समाप्ति तक की अवधि के लिए सेंट्रल वेयर हाउस के मुख्य द्वार के सामने समता नगर रेलवे गेट से कृपामई ब्रिज तक की सड़क पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत सुरक्षा सुनिश्चित की। मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न हो तथा कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए धारा 34 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गयी है । इस आदेश के अनुसार, सेंट्रल वेयरहाउस के मुख्य द्वार के सामने समता नगर रेलवे गेट से कृपामई ब्रिज तक सड़क पर पुलिस वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य सरकारी वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। समता नगर से सांगली जाने वाले वाहनों के लिए समता नगर-मिरज रेलवे स्टेशन रोड-अंबेडकर उद्यान-वंटमुरे कॉर्नर से सांगली (वापसी मार्ग वही रहेगा) और कृपामई ब्रिज से समता नगर-कृपामई ब्रिज-वंटमुरे कॉर्नर जाने वाले वाहनों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। -सड़क मार्ग से रेलवे स्टेशन समता नगर (वापसी मार्ग वही रहेगा)। मतगणना के दिन सुबह 5 बजे से मतगणना समाप्ति तक पार्किंग के लिए (1) मारुति मंदिर से सुतगिरिन की ओर जाने वाली सड़क के उत्तर में- भूमि सर्वेक्षण नं. 926, (2) शेठ रतिलाल गोसलिया डी एड कॉलेज के पूर्व की ओर खुला मैदान-सर्वेक्षण सं. 878, (3) सुखसमृद्धि अपार्टमेंट-सर्वे नं. का पूर्व दिशा का खुला मैदान। 919, (4) सुखसमृद्धि अपार्टमेंट-सर्वे नं. का पश्चिमी भाग का खुला मैदान। भोकरे महाविद्यालय परिसर में 919 एवं (5) रिक्त मैदान का अधिग्रहण किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री. घुगे ने आदेश में उल्लेख किया है की इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति पर महाराष्ट्र पुलिस कानून १९५१ के तहद कड़ी से कड़ी करवाई होगी


















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