जिला शिक्षा अधिकारी ने ग्रीष्मावकाश के दौरान निमी विद्यालयो को संचालित करने पर कडी कार्यवाही करने के दियें निर्देश
ब्यूरो चीफ/मनोज खंडेलवाल
दौसा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक ने बताया है कि राज्य सरकार एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार दिनांक 17.05.2024 से विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश चल रहे है। लेकिन हर वर्ष शिकायते प्राप्त होती है कि कतिपय विद्यालयों के द्वारा ग्रीष्मावकाश ना रखते हुये ग्रीष्मावकाश के दौरान भी विद्यालयों का संचालन किया जाकर बच्चों को विद्यालय बुलाया जाता है जो विभागीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इसके लिये जिला कार्यालय के द्वारा समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला दौसा को नियमित जाँच करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही कार्यालय स्तर पर पाँच सदस्यों की एक निगरानी टीम भी बनायी गयी हैं जिसके संयोजक गोपाल लाल अग्रवाल प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. अट्टा बिजौरी एवं अन्य सदस्य शम्भूदयाल मीना प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. नांगल बैरसी, अनिल कुमार शर्मा प्रधानावार्थ रा.उ.मा.वि.धर्मपुरा,टिकेन्द्र सिंह प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. बिशनपुरा,कैलाशचन्द्र मीना प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. चांदराना को नियुक्त किया गया है। उक्त निगरानी समिति द्वारा नियमित रूप से जाँच की जा रही है। जहाँ उक्त समिति द्वारा दिनाक 23.05.2024 को शिवाजी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं सीनीयर सैकेंड्री शांति गंगा विद्यापीठ दौसा, वात्सल्य किड्स जोन सी०से० स्कूल दौसा की जांच की गयी जिसमे जाँच के दौरान उक्त विद्यालय बंद पाये गये। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महवा के द्वारा अवगत कराया गया कि महवा परिक्षेत्र में तीन विद्यालय भगवती सी० सै० स्कूल महवा, संत राजकरणदास सी०सै० स्कूल महवा,सर्वोदय साइंस कैम्पस महवा संचालित पाये गये। उक्त विद्यालयों के खिलाफ कार्यवाही हेतु सी.बी.ई.ओ. महवा को पाबंद किया गया है।
साथ ही समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित भी किया जाता है कि राज्य सरकार/निदेशक शिक्षा महोदय के निर्देशानुसार ग्रीष्मावकाश में विद्यालय का संचालन नहीं किया जाये।अगर किसी विद्यालय के द्वारा आदेशों की अवहेलना कर विद्यालय का संचालन किया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थाप्रधान की होगी एवं ग्रीष्मावकाश में निरीक्षण/पर्यवेक्षण के दौरान कोई निजी विद्यालय संचालित पाया जाता हैं तो उसके विरूद्ध तत्काल राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं 1993 के तहत आवश्यक कार्यवाही करते हुये मान्यता निरस्त के प्रस्ताव श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवा दिये जायेंगे,जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की स्वंय की ही होगी।