रिपोर्ट मनोज कुमार शर्मा
जिला मैनपुरी
*सभी प्रत्याशी, राजनैतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करें, अविनाश कृष्ण सिंह*
*ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो, अविनाश*
मैनपुरी 24 अपै्रल, 2024- जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 का निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों, विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि सभी प्रत्याशी, राजनैतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करें, ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो, कोई भी दल, प्रत्याशी बिना अनुमति के जुलूस, जनसभा, रोड-शो न करें, रोड-शो में आमजन की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाये, मतदाताओं को रिश्वत देना, प्रलोभन, डरा-धमकाकर अपने पक्ष में मताधिकार करने के लिए विवश करने, धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक मंच के रूप में करने, धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर वोट मांगने को आयोग ने प्रतिबंधित किया है और इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय दंड संहिता के तहत दण्डनीय माना गया है। उन्होने कहा कि बिना अनुमति के किसी भी वाहन, लाउडस्पीकर का प्रयोग न करें, अनुमति के पश्चात भी लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06 बजे तक पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
श्री सिंह ने प्रत्याशियों, पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि दि. 26 अप्रैल से तहसील सदर स्थित ईवीएम वेयर हाउस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कमिशनिंग का कार्य यू.पी.पी.सी.एल. के अभियंताओं की देख-रेख में प्रारंभ होगा, प्रत्याशी कमिशनिंग के दौरान अपने अधिकृत प्रतिनिधि को मौजूद रहने हेतु निर्देशित करें, अधिकृत प्रत्याशियों की देख-रेख में ईवीएम कमिशनिंग का कार्य होगा, प्रत्येक कंट्रोल यूनिट, वैलेट यूनिट अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चेक होगी, उन्हीं के द्वारा रेण्डमतौर पर चयनित 05 प्रतिशत ईवीएम में 01 हजार वोट डालकर मॉक-पोल की प्रक्रिया कराई जाएगी और उनकी गिनती के साथ ही वीवीपैट की पर्चियांे की भी गिनती होगी, इसके अतिरिक्त प्रत्येक मशीन में भी मॉक-पोल की प्रक्रिया कराई जाएगी, प्रत्येक प्रत्याशी, राजनैतिक दल को ईवीएम को लेकर संतुष्ट होना बेहद जरूरी है। उन्होंने उपस्थित प्रत्याशियों, पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि मतदाताओं के संतुष्ट होने के लिए मतदाताओं को भी अपने स्तर से जागरूक करें कि मताधिकार करते समय बैलेट यूनिट को दबाने पर लाल रंग की बत्ती जलेगी तद्ोपरांत 07 सेकंड तक वीवीपैट पर पर्ची प्रदर्शित होगी साथ ही कंट्रोल यूनिट से वीप की आवाज आएगी, मतदाता वीवीपैट की पर्ची को देखकर संतुष्ट हो लें, कि उनके द्वारा जिस प्रत्याशी को वोट दिया गया है, पर्ची उसी के नाम की है या नहीं, मतदाताओं का संतुष्ट होना भी बेहद जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान से पूर्व जिला प्रशासन द्वारा 02 प्रकार की मतदान प्रक्रियाएं भी संपन्न कराई जाएगीं, 80 आयु वर्ग से अधिक मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं को उनके द्वारा दिए गए पते पर जाकर मतदान पार्टी उनसे मताधिकार कराया जायेगा इसके अलावा दि. 29 अप्रैल से 02 मई तक सुदिति ग्लोबल एकैडेमी में पोस्टल वैलेट के माध्यम से मतदान ड्यूटी में लगे कार्मिकों, जिनके द्वारा फार्म-12 भरकर उपलब्ध कराया गया है, से पोस्टल वैलेट के द्वारा मतदान कराया जाएगा, सभी उम्मीदवार, राजनैतिक दल उक्त तिथियों पर अपने अभिकर्ताओं को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें ताकि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया को उनकी देख-रेख में संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र हेतु प्रत्याशी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता को 01-01 वाहन एवं प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ता हेतु 01-01 वाहन अनुमन्य होगें, 05 मई को सायं 06 बजे के उपरांत कोई भी जन-प्रतिनिधि, उम्मीदवार, पार्टी पदाधिकारी सभा, रैली, जुलूस का आयोजन नहीं कर सकेगा, मतदान से 48 घंटे पूर्व कोई भी बाहरी व्यक्ति जनपद में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी को प्रचार की अनुमति नहीं होगी और नाही इस परिधि में बस्ता लगा सकेगे, 200 मीटर की परिधि के बाहर सिर्फ 01 मेज, 02 कुर्सी के साथ बस्ता लगा सकेंगे, बस्ते पर कोई प्रचार सामग्री नहीं होगी, छाया हेतु 10ग10 साइज का टेंट एवं 4ग8 साइज का बैनर, झंडा ही लगा सकेंगे, मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची पर कोई प्रतीक चिन्ह, प्रचार सामग्री आदि का प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी।
सामान्य प्रेक्षक डा. आर.सी. प्रसन्ना ने बैठक में उपस्थित प्रत्याशियों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि निर्वाचन लड़ रहे सभी प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान ने सभी प्रत्याशियो को वोट मांगने एवं सभी मतदाताओ को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार प्रदत्त किया है, मतदाताओं, प्रत्याशियों को सुरक्षा प्रदान करना, मताधिकार करने आने वाले व्यक्ति को निर्भीक रूप से अपने मत का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, सामान्य निर्वाचन में सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, प्रत्येक मतदाता निर्भीक होकर अपने पसन्दीदा प्रत्याशी को वोट दे। उन्होने कहा कि सभी भारत निर्वाचन आयेाग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करे, ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, कोई भी प्रत्याशी किसी अन्य प्रत्याशी के व्यक्तिगत आचरण पर टिप्पणी न करे, वाहन का प्रयोग अनुमति के उपरांत ही करें। उन्होने कहा कि यदि निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी को कोई शिकायत हो तो सी-विजिल पर शिकायत करें, प्राप्त शिकायत का 100 मिनट के भीतर निस्तारण प्रत्येक दशा में होगा।
पुलिस प्रेक्षक योगेश दधीच ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का मकसद लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराना है, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, यदि किसी प्रत्याशी, राजनैतिक दल के पदाधिकारी को किसी बूथ, क्षेत्र को लेकर कोई संशय हो तो लिखित में सूचना दें, समस्या का तत्काल समाधान होगा, मतदान प्रक्रिया में प्रत्येक मतदाता निडर होकर अपने मताधिकार को प्रयोग करे, मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मुकम्मल इंतजाम किये जा रहे हैं। व्यय प्रेक्षक मनीष तिवारी ने उपस्थित प्रत्याशियों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि वह निर्वाचन व्यय पर विशेष ध्यान दंे, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा 95 लाख तक ही व्यय करें, व्यय के रख-रखाव हेतु अलग से एजेण्ट तैनात करेें, वह प्रतिदिन का व्यय लेखा तैयार कर समय-समय पर व्यय लेखा टीम से उसका परीक्षण करायेगे, व्यय रजिस्टर में प्रतिदिन होने वाले व्यय की प्रविष्टियां की जाएं, जिस दिन खर्चा न किया जायेे उस दिन रजिस्टर में शून्य भरा जाए, निर्वाचन संबंधित जो भी व्यय किये जाएं उसे निर्वाचन हेतु खोले गए बैंक अकाउंट से ही किया जाए, निर्वाचन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, वाहनों आदि के व्यय की दरें बाजार दर पर निर्धारित की गई है, व्यय उसी के अनुसार दर्शाना होगा, व्यय लेखा परीक्षण हेतु 26, 30 अपै्रल एवं 04 मई की तिथियां निर्धारित की गयीं हैं, प्रत्याशी उक्त तिथि को अपने निर्वाचन व्यय का मिलान प्रत्येक दशा में कराना सुनिश्चित करें।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम जी मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक नवीन श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आर.सी. गुप्ता, वरिष्ठ कोषाधिकारी आशुतोष कुमार, उप जिलाधिकारी भोगांव, करहल, किशनी, घिरोर, कुरावली, समस्त क्षेत्राधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के अलावा राजनैतिक दलों से देवेन्द्र सिंह यादव एड., शिव प्रताप सिंह, अर्जुन चौहान, दीपक पेन्टर, सुरेश चन्द्र, सुनील कुमार मिश्रा, सुरेश राठौर, शिव औतार बाल्मिक आदि उपस्थित रहे।