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घरेलू गैस का अवैध उपयोग; मिरज तहसील कार्यालय और आपूर्ति शाखा की संयुक्त कार्रवाई, सिलेंडर और सामग्री जब्त

संवाद दाता सुधीर गोखले

मिरज के लक्ष्मी मार्केट एरिया और अमर खड्डा (छत्रपति शिवाजी ग्राउंड) इलाके में वाहनों में अवैध रूप से गैस भरने की सूचना मिलने पर, मिरज कि तहसील अफसर  डॉ. अपर्णा मोरे धुमाल के आदेश पर मिरज तहसील कार्यालय और आपूर्ति शाखा ने दोनों स्थानों पर छापेमारी की। भरे हुए सिलेंडर और अन्य सामग्री जब्त की गई। हवाई दस्ते को पता चला कि हामिद फारूक हल्ल्याल नाम का एक युवक छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड (अमर खड्डा) के स्थित कच्ची हॉल के सामने वाहनों में अवैध रूप से गैस भर रहा था। छापेमारी के दौरान दो खाली सिलेंडर, एक इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक वजन मापने वाला यंत्र, दो गैस नोजल और दो गैस पाइप जब्त किए गए। इसके अलावा, लक्ष्मी मार्केट के पास सुरभि नाश्ता केंद्र पर दीपक सहस्रबुद्धे और यासीन पटेल ये दोनो घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पकडे गये । उक्त स्थान से दो भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर और दो खाली गैस सिलेंडर जब्त किए गए। मिराज नगर पुलिस में संदिग्धों के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण नियंत्रण) आदेश 2000 की धारा 4 (1) और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे धूमल ने कहा कि यदि कोई भी घरेलू गैस का अवैध रूप से भंडारण या दुरुपयोग करना जारी रखता है, तो हम संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

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