सत्यार्थ न्यूज श्रीडूंगरगढ़ -सवांददाता ब्युरो चीफ
भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए बीकानेर जिले में नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि आपात स्थिति में जिलेभर में ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसमें विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी और इन्वर्टर या सोलर लाइट का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
* जिले के सभी बाजार, दुकानें, रेस्टोरेंट आदि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे।
* मेडिकल, डेयरी बूथ जैसी आवश्यक सेवाओं को खुले रहने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें भी ब्लैकआउट का पालन करना होगा।
* ब्लैकआउट के दौरान केवल आपातकालीन स्थिति में ही वाहन चलाए जा सकेंगे और उनकी लाइटें बंद रखना अनिवार्य होगा।
* जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग द्वारा नाकाबंदी की जाएगी।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत जारी किया गया है, जो बीकानेर जिले के समस्त नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
यह आदेश सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पूरी तरह से पालन करें, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।