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शराब पीकर कार्य करने तथा निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण सहायक ग्रेड तीन को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया,

शराब पीकर कार्य करने तथा निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण सहायक ग्रेड तीन को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया,

सूरज यादव,गौरेला पेंड्रा मरवाही। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से सम्बद्ध सेक्टर अधिकारी के प्रतिवेदन और रिटर्निंग ऑफिसर प्रस्ताव पर शराब पीकर कार्य करने तथा निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण प्रशांत कुमार विश्वकर्मा सहायक ग्रेड 3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि सेक्टर अधिकारी मनीष कुमार के प्रतिवेदन के अनुसार प्रशांत कुमार विश्वकर्मा सहायक ग्रेड 3 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला पेंड्रा मरवाही जो, मतदान अधिकारी क्रमांक दो,मतदान केंद्र क्रमांक 55 माध्यमिक शाला भवन कछापारा नेवसा विकासखंड गौरेला, मतदान तिथि 17 फरवरी 2025 को मतदान केंद्र में शराब पीकर कार्य कर रहे थे, इस संबंध में हिदायत देने पर प्रशांत कुमार विश्वकर्मा ने तबीयत खराब होने का बहाना किया। जिसके कारण मतदान कार्य प्रभावित हुआ। इस संबंध में कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) खंड गौरेला द्वारा प्रशांत विश्वकर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित किया गया।

फलस्वरूप उन्हे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होने तथा निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड गौरेला नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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