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जिला कलेक्टर के प्रतिबंध आदेश के बावजूद विसर्जन यात्रा मे लेसर लाइट का हुवा उपयोग ; पुलिस ने सांगली में दस मंडलो के खिलाफ कि कारवाई

रिपोर्टर प्रवीण सिंह राजपूत
मिरज तहसील से

संग्रहित छायाचित्र

गणेश उत्सव शुरू होने से पहले जिला पुलिस प्रशासन की अपील के बावजूद इस वर्ष के गणेश उत्सव यात्रा में नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ‘डॉल्बी’ की ध्वनि और लेसर लाईट की हानिकारक किरणों का सामना करना पड़ा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपना काम बखूबी किया है सांगली और संजय नगर इलाके में दस मंडलों के खिलाफ मामला दर्ज कर यह दिखा दिया है कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले.। जिला कलेक्टर ने स्वयं लेसर लाईट पर प्रतिबंध का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी इन दस मंडलो ने इस लेसर लाईट का उपयोग किया इस वजह से संजय नगर और सांगली शहर के पुलिस स्टेशनों में इन दस मंडलों के पदाधिकारियों और लाईट मालिकों सहित 33 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया है। आंखों के लिए हानिकारक इस लेसर लाइट पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ एसोसिएशन ने कलेक्टर डॉ. राजा दयानिधि को आवेदन  दिया था। कलेक्टर डॉ. राजा दयानिधि ने १४ सितंबर से जुलूसों में लेसर लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालाँकि, यह कार्रवाई पुलिस द्वारा जुलूस के नौवें दिन लेजर लाइट का उपयोग करके जुलूस के वीडियो फुटेज एकत्र करने के बाद की गई थी।

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