सोलन से पवन कुमार की रिपोर्ट
मोटर व्हीकल एक्ट में है प्रावधान, निर्माता कंपनियों को देने होंगे दो हेलमेट
बच्चे की उम्र कम हो; तो दिखाना होगा आयु प्रमाणपत्र, सरकार ने जारी किए निर्देश
हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के एक नियम को लागू करते हुए सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि चार साल से ऊपर के बच्चों को भी स्कूटर या बाइक पर हेलमेट पहनाना जरूरी होगा। स्कूटर बाइक बनाने वाली कंपनी को इसकी बिक्री के समय में दो हेलमेट देने को भी निर्देशित किया गया है। कम उम्र के बच्चों के लिए लोगों को उनका आयु प्रमाणपत्र साथ रखना होगा। शनिवार को जारी आदेशों के अनुसार दो पहिया वाहन पर बैठ कर जाने वाले चार साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस नियम का प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में है, जिसे हिमाचल सरकार ने भी प्रदेश में लागू कर दिया है। परिवहन विभाग के इन आदेशों में कहा गया है कि इस नियम की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आईएसआई मार्क के हेलमेट ही बनाएं। बच्चा चार साल से कम है और हेलमेट नहीं पहना है, तो ट्रैफिक पुलिस की उलझन से बचने के लिए लोगों को आयु प्रमाणपत्र दिखाना होगा। इसलिए बच्चों को दोपहिया वाहन में बिठाने के साथ लोगों को उसका आयु प्रमाणपत्र साथ लेना होगा। आयु प्रमाणपत्र मेंं लोग नगर निगम से जारी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और अस्पताल का कार्ड साथ रख सकते हैं, जिसे मौके पर दिखाना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने यातायात सुरक्षा को लेकर कई बदलाव किए हैं। बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस भी अनिवार्य किया गया है। इसके तहत कार की पिछली सीट पर बैठे बच्चों के लिए भी चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम जरूरी किया जा रहा है। इसके तहत कार में एक बूस्टर या चाइल्ड सीट होती है, जिसमें बिठा कर बच्चों को बेल्ट लगा दिया जाता है।
यही नहीं, यदि बच्चे अपने अभिभावक, वेन वाले या रिक्शा वाले के साथ भी जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अभिभावक, वेन ड्राइवर या रिक्शा वाले की होगी। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम की ओर से ये आदेश जारी हुए हैं।