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अलवर-लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम की दी जानकारी विधिक जाकरूकता शिविर का हुआ आयोजन।

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न्यूज़ रिपोर्टर मोहन सिंह जादौन
रविवार

रामगढ़ अलवर (राजस्थान)

लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम की दी जानकारी विधिक जाकरूकता शिविर का हुआ आयोजन।

रामगढ़, आज दिनांक 24 जुलाई 2024 रविवार को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़ के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमान गोपाल सैनी के निर्देश द्वारा आज उपखंड गोविंदगढ़ के ग्राम पंचायत खेड़ा महमूद में आज विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।जिसमे पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुपालना में सभी संभावित कार्यस्थलों (सरकारी या निजी क्षेत्र) पर एक विशेष सप्ताह भर से जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हैं।
प्रबंधन या नियोक्ताओं, महिला कर्मचारियों या महिला कर्मचारियों और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया,

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की शिकायत करने की प्रक्रिया और अन्य विभिन्न प्रावधानों को वहां कमजोर महिलाओं को समझाया। साथ ही नालसा योजना के विषय में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की।
नरेगा कार्य, एसबीएम,श्रम कार्ड से संबंधित जानकारी की।
इस अवसर जफरू खान वीडीओ,सरफुद्दीन जीआरएस, सरपंच राधा कुमारी, सरपंच प्रतिनिधि नीरज संतोष कुमार, विद्या कुमारी, निशा कुमारी, राजेश कुमार, जसवंत सिंह भाटी, रजनी, सरोज, आदि लोग मौजूद रहे।

न्यूज़ रिपोर्टर मोहन सिंह जादौन रामगढ़ अलवर राजस्थान

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