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अनुसूचित जाति के युवक ने नहीं बजाया ढोल, तो पंचायत ने ठोक दिया 5 हजार का जुर्माना, अब 28 पर हुआ मुकदमा दर्ज 

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अनुसूचित जाति के युवक ने नहीं बजाया ढोल, तो पंचायत ने ठोक दिया 5 हजार का जुर्माना, अब 28 पर हुआ मुकदमा दर्ज 

रिपोर्ट धीरज खण्डूडी
ढोल न बजाने पर लगाया जुर्माना

मामला जोशीमठ विकासखंड के सुभाई चांचड़ी गांव का है। जहाँ चाँचडी गाँव के अनुसूचित जाति के ग्रामीणों ने कोतवाली जोशीमठ में आकर पुलिस को दी गई तहरीर में कहा कि बीती मई में गांव में बैसाखी मेला था। जिसमें उनकी जाति के ढोल वादक पुष्कर लाल को ढोल बजाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब के कारण वह ढोल नहीं बजा पाए।

5000 हज़ार रुपये का जुर्माना

आरोप है कि इससे नाराज गांव के सवर्णों ने पंचायत बुलाकर पुष्कर लाल के ख़िलाफ़ 5000 हज़ार रुपये का जुर्माना ले लिया। पुष्कर लाल के द्वारा पंचायत में जुर्माना जमा भी करवा दिया गया,लेकिन पंचायत के द्वारा पुष्कर लाल को उनके हक़हकूको सहित गाँव के पानी के धारें से भी वंचित रखने की बात भी कही गई।

28 पर एससी-एसटी एक्ट में नामजद मुकदमा दर्ज

जोशीमठ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राकेश भट्ट ने बताया कि चांचड़ी गांव के 28 सवर्ण लोगों के खिलाफ एससी- एसटी एक्ट में नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

सवर्ण जाति ने हक़-हकूको से वंचित रखे जाने वाली बात बताई ग़लत

दूसरी तरफ़ सवर्ण जाति के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में होने वाले मेले में शराब पीकर आने वाले शरारती तत्वों को रोकने के लिए पंचायत हर साल मेले में नियम क़ानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर जुर्माना तय करती हैं। सालों से चली आ रही व्यवस्था के तहत पुष्कर लाल के ऊपर भी जुर्माना लगाया था।हक़-हकूको से वंचित रखे जाने वाली बात ग़लत हैं।

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