चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सूरज सिंग राठोड़ का फैसला
गाडरवारा l विगत दिवस पुलिस थाना करेली के अंतर्गत ग्राम टिकटोली निवासी श्रीमती आरती बाई रजक ने दिनांक 19/02/2022 में थाना करेली में सूचना लेख करायी की ग्राम टिकटोली हार में उसके खेत से गांव के मोतीलाल रजक का खेत लगा हुआ है दोनों के खेत के बीच मेढ़ फरियादी की हद में है जिसे मोतीलाल रजक एवं उसका भाई मंजू उर्फ मनोज रजक लगभग 4–5 साल से खोद – खोद कर अपने खेत में मिलाते जा रहे हैं जिस कारण उन लोगों से झगड़ा विवाद होकर बुराई चल रही है तब से मोतीलाल रजक व मंजू उर्फ मनोज रजक फरियादी एवं उसके पति रतन रजक को मारपीट करने के लिए ताक रहे थे।दिनांक 19/02/2022 को शाम 4 बजे फरियादी अपने पति रतन एवं लड़की खुशबू के साथ अपने खेत वाले घर से पैदल अपने ककिया ससुर शिवराज रजक से मिलने उनके घर ग्राम टिकटोली जा रहे थे जैसे ही वे लोग मोतीलाल रजक के घर के सामने पहुंचे उसी समय मोतीलाल व मंजू उर्फ मनोज हाथों मे लाठी लेकर आ गये और रतन रजक का सामने से रास्ता रोककर दोनों रतन को जान से मारने की नियत से लाठियों से मारपीट करने लगे। मारपीट से रतन के दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में गहरी चोटें आयी। उक्त सूचना के आधार पर थाना करली में अपराध क्रमांक 00/22 धारा 341,294,307,506,34 भा.द.वि. के अंतर्गत देहाती नालसी दर्ज की गई।इलाज के दौरान मेडीकल कालेज जबलपुर में रतन रजक की मृत्यु हो गई।असल मर्ग क्र. 18/2022 कायम कर जांच में लिया गया।मर्ग जांच पर आरोपी गण मोतीलाल एवं मनोज रजक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 164/2022 धारा 341,294,307,506 34 भा. द. सं. का कायम कर विवेचना में लिया गया।धारा 302 भा.द.सं.के अपराध की अभिवृद्धि की गयी।प्रकरण में आयी साक्ष्य एवं अपर लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी के तर्कों के आधार पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सूरज सिंग राठोड़ द्वारा मोतीलाल रजक एवं मंजू उर्फ मनोज रजक को धारा *302/34*भा.द.वि. में दोषी मानते हुए *आजीवन कारावास व 10000/- 10000/- दस हजार रुपये*के अर्थदंड तथा धारा 341भा.द.वि. में 500/- 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक *महेन्द्र कुमार त्रिपाठी*ने की थी।