संवाददाता सुधीर गोखले
सांगली जिले से
‘मैंने जब सांगली कुपवाड और मिरज क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र कमिश्नर के तोर पर बागडोर संभाली तो मेरे सामने एक ही लक्ष्य था कि इन तीनों शहरों का विकास और नागरिकों को अच्छी सुविधाएं प्रदान कर एक नई ऊर्जा देना । उसी हिसाब से मैंने सबसे पहले हमारे बाकी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत कर पहले नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों के घर हो या ऑफिस हो या फिर दुकान गोडाऊन हो उनके टॅक्स भुगतान ऑनलाइन कर के व्यवहार पारदर्शी बनाना आज हमारे प्रशासन कि उपायुक्त सुश्री शिल्पा दरेकर जी जो कि टॅक्स भुगतान का कामकाज संभाल रही है उनके साथ बैठक कर आज हमने नगर निगम क्षेत्र मे टैक्स का ऑनलाइन भुगतान लगभग 7794 से 6992 किया है उसमे गो ग्रीन उपभोक्ताओं ने एक नया पर्यावरण-अनुकूल मॉडल बनाया है और अपना टैक्स चुकाया है, उनका और सभी करदाताओं का स्वागत और अभिनंदन – मै इस अवसर पे करता हू । आज नगर निगम के आयुक्त तथा प्रशासन अधिकारी शुभम गुप्ता (IAS) और प्रपोर्टी टॅक्स विभाग कि इन्चार्ज उपायुक्त सुश्री शिल्पा दरेकर जी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत कि तो आयुक्त शुभम जी ने यह बात बताई ।आयुक्त शुभम जी ने बताया कि हमारे सांगली मिरज और कुपवाड शहर नगर निगम सीमा के भीतर संपत्ति मालिकों द्वारा एकमुश्त संपूर्ण संपत्ति कर का भुगतान करके कुल 31668 संपत्ति मालिकों ने सामान्य कर में 10% छूट का लाभ उठाया है। टैक्स चुकाने के बाद आज 17 करोड़ 88 लाख रुपये से ज्यादा की रकम नगर निगम के पास इकट्ठा हो गई है.। अब से, 5% छूट का लाभ 31 जुलाई 2024 तक स्वीकार्य है और नागरिकों को अपनी टैक्स का भुगतान करके नगर निगम को सहयोग करना चाहिए। शिल्पा जी ने बताया कि नागरिकों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अपना कर भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। 7794 आय धारकों द्वारा संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान किया गया है, जिनमें से 6992 संपत्ति धारकों ने ग्रो ग्रीन के माध्यम से हर एक बिल में 10 रुपये की छूट ली है और कागजी बिल/रसीदों के बजाय ई-बिल/रसीदों को प्राथमिकता देकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाई है। वर्ष 2023-24 के दौरान 2 करोड़ 96 लाख की वसूली हुई है इस बार 18 करोड़ की वसूली हुई है नागरिकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यह हम सब के लिये एक गौरव की बात है । उपभोक्ताओं ने भी इस समय कागज बचाने तथा घर बैठे टैक्स जमा करने की ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग कर संतुष्टि एवं प्रसन्नता व्यक्त की है। यदि प्रॉपर्टी धारक एक राशि में बिल का भुगतान करने में असमर्थ है, तो बिल को आंशिक रूप से भुगतान (पार्ट पेमेंट) करने की सुविधा है। लेकिन उक्त छूट नहीं मिलेगी. हालाँकि, यदि समय सीमा के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उक्त मांग राशि पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने सभी संपत्ति करदाताओं से 31 जुलाई 2024 तक भुगतान कर 5% सामान्य कर रियायत का लाभ उठाने की अपील की है।