पुलिस एवं प्रशासन द्वारा नवीन कानून पर परिचर्चा दंड प्रक्रिया संहिता से न्याय संहिता की ओर किया कार्यशाला
थाना कोरर पुलिस ने दी 01 जुलाई से लागू हो गया नई संहिताओं एवं नये कानून के संबंध में जानकारी
नये कानून से त्वरित न्याय और निर्णय को देंगे बढ़ावा-
साइबर फ्रॉड एवं अन्य अपराधों में अंकुश लगाने नए कानूनों में है कड़े प्रावधान-
साक्ष्य के रूप में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए किए गए हैं प्रावधान-
सत्यार्थ न्यूज़ पुनीत मरकाम संवाददाता कांकेर (छत्तीसगढ़) भानुप्रतापपुर ✍️ ✍️
कांकेर ( छत्तीसगढ़) भानुप्रतापपुर ब्लाक अंतर्गत कोरर जिले के थाना कोरर पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आई. के. एलिसेला (भा.पु.से.) के निर्देशन में अतिरक्ति पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावेट (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन एवं मोहसीन खान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर की पर्यवेक्षण में निरीक्षक चाणक्य नाग थाना प्रभारी कोरर के नेतृत्व आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू हो रही नवीन कानून संहिताओं के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर किये गये बदलाव एवं संशोधन के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व के अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून भादवि के 511 धाराओं में किया गया बदलाव 01 जुलाई 2024 से लागू हो गया है भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराओं एवं 23 अध्याय के स्थान पर 20 अध्याय का समावेश किया गया है, उसके मुख्य उद्देश्य आम जनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करने के संबंध तथा अपराधियों के लिए नए कानून में गंभीर सजा एवं समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए कड़े प्रावधानो की जानकारी दिया गया।
उक्त कार्यशाला में यह भी बताया गया कि किसी भी मामले में अब सारे रिकार्ड ऑनलाईन और कम्प्यूटरीकृत हो रहे है। नये कानून में वह सब सुविधा लोगों को उपलब्ध होगी, जिससे आम जनता को उनके अधिकार, न्याय और निर्णय शीघ्र मिलेगा। उक्त कानून में विशेष तौर पर महिला एवं बच्चों के उपर घटित अपराधों एवं अत्याचारों के विषय एवं उनके लिये बनाये गये प्रावधानों एवं कानून के संबंध में जानकारी दिया गया। नवीन कानून पर परिचर्चा दंड प्रक्रिया संहिता से न्याय संहिता की ओर इस दौरा थाना परिसर में जन प्रतिनिधी एवं ग्राम पंचायत सरपंच , व्यापारी संघ अध्यक्ष एवं सदस्य ,पत्रकारगणों व गणमान्य नागरिकों की उपस्थित रहे।