चाचौड़ा से निखिल गोयल के साथ सत्यनारायण नामदेव की रिपोर्ट
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वाहन धुलाई केंद्रों पर लगाया प्रतिबंध
गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा ग्रीष्म ऋतु पानी की कमी को की समस्या को ध्यान रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत वाहन धुलाई केंद्र पर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किए गए जारी आदेश के अनुसार जिले में रोड की साइट पर अन्य स्थानों पर स्थापित वाहन धुलाई केदो पर की जा रही है जिससे पानी की अपव्यय हो रहा है इसके दृष्टिगत ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या को ध्यान रखते हुए वाहन धुलाई केदो पर प्रतिबंध किया जाना आवश्यक है जिसके चलते कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला गुना में वाहनों की धुलाई कार्य करने वाले केदो को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किए गए जारी आदेश के उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई की जावेगी आदेश तक का लागू प्रभाव से लागू हो 24 अगस्त 2024 तक प्रवासी रहेगा