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निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित – जिलाधिकारी डाॅ. राजा दयानिधि

संवाददाता सुधीर गोखले
सांगली जिले से

भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखकर अर्हता तिथि 1 जुलाई, 2024 के आधार पर मतदाता सूची के दूसरे विशेष सारांश पुनरीक्षण की घोषणा की गई है। मीडिया को संबोधित करते हुवे जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी ने यह जानकारी दी है ।मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जुलाई 2024 से 9 अगस्त 2024 तक मतदान केंद्र अधिकारी के पास फार्म-6, फार्म-7, फॉर्म-8 आवेदन पत्र उपलब्ध रहेंगे। 25 जुलाई 2024 को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में नाम कम करने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रपत्र 7 में आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची में मतदाताओं के विवरण को सही करने, एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने, मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन करने और विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रतीक चिन्ह हटाने आदि के लिए फॉर्म 8 में आवेदन किया जा सकता है।  मतदाता स्व-पंजीकरण/विलोपन/स्थानांतरण/सुधार आदि ऑनलाइन पद्धति वोटर पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग करके कर सकते हैं। सांगली जिले में 282-सांगली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सभी तहसील कार्यालयों और जिला आपूर्ति कार्यालय में कुल 11 ऐसे मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां ऑफर्डन पद्धति के माध्यम से आवेदन जमा किए जा सकते हैं। मतदाता वेबसाइट  ceo.maharashtra.gov.in पर भी मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारियों द्वारा सीधे घर-घर जाकर सत्यापन, मतदान केन्द्रों का व्यवस्थित एवं मानकीकरण, डुप्लीकेट/समान प्रविष्टियाँ, एक से अधिक प्रविष्टियाँ, तकनीकी त्रुटियों का निराकरण, फोटो प्राप्त कर मतदाता सूची में सुधार आयोग के मानक के अनुसार संभाग/विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्र की सीमाओं को पुनर्व्यवस्थित कर, नियंत्रण तालिका को अद्यतन कर, प्रपत्र 1-8 तैयार कर मतदान केन्द्रों की सूची का अनुमोदन एवं अर्हता 1 जुलाई 2024

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