Advertisement

गैरकानूनी और विना लायसन्स होर्डिंग्स मालिको की अब खैर नहीं; भरना पड़ेगा जुर्माना; और होगी पुलिस कारवाई; आयुक्त शुभम गुप्ता ने दी चेतावनी

संवाददाता सुधीर गोखले
सांगली जिले से

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों एवं जनहित याचिका 155/2011 एवं नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में अवैध होल्डिंग पर कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। फिलहाल नगर निगम क्षेत्र में व्यापक सर्वे कराया गया होगा। यह देखा गया कि 30 बिना लाइसेंस वाले होर्डिंग्स थे। जिस दिन से उक्त अवैध होल्डिंग स्थापित हुआ था, उसी दिन से उस पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई करने तथा ऐसा प्रशासनिक निर्णय लेने की योजना फिलहाल चल रही है. वहीं, सर्वे में अवैध पाए गए होर्डिंग्स को हटाने की तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वार्डवार इसका विवरण वार्ड समिति 1 में 19 इस प्रकार है वार्ड समिति 2 में 5, वार्ड समिति 3 में 1 और वार्ड समिति 4 में 5 सहित कुल 30 बिना लाइसेंस वाले होर्डिंग हटाए गए हैं.। उपरोक्तानुसार वार्ड के अनुसार अनाधिकृत होर्डिंग्स हटा दिये गये हैं। अब से उपायुक्त वैभव साबले को संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र के लिए एक नोडल अधिकारी और नियंत्रण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वार्ड के अनुसार सहायक आयुक्त को स्थायी नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 25 जनवरी 2024 को राजपत्र में प्रकाशन कर बिना लाइसेंस वाले अवैध होल्डिंग बोर्डों पर नियंत्रण एवं विज्ञापन हेतु संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। होर्डिंग विज्ञापन बोर्ड बोर्ड के संबंध में किसी भी सुझाव या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 18002312374। 18002312375 उपायुक्त वैभव साबले ने नगर निगम मे  अपनी शिकायत दर्ज करने और सहयोग करने की अपील की है.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!