बाल श्रम उन्मूलन के लिए 1 जून से 30 जून तक चलेगा अभियान
कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की हुई बैठक

संवाददाता सूरज यादव
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 29 मई 2024/ बाल श्रम अधिनियम के तहत किसी भी औद्योगिक क्षेत्रों,होटलों,ढाबों, कारखानों आदि में बच्चों को नियोजित करना दंडनीय अपराध है। बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करने के संबंध में संस्थानों द्वारा सूचना बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य है। बाल श्रमिकों के उन्मूलन के लिए 1 जून से 30 जून तक जिले में अभियान चलाया जाएगा। संयुक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान बाल श्रमिक नियोजित पाए जाने पर अधिनियम के तहत दंड एवं सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर आवश्यक विचार विमर्श किया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओम चंदेल, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉ ललित शुक्ला, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री अतुल परिहार, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जेपी शास्त्री, उपसंचालक समाज कल्याण सह संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रिया गोयल, श्रम पदाधिकारी श्री देवेंद्र देवांगन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


















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