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बाल विवाह करने और करवाने पर होगी सजा और होगा जुर्माना

Ripotae Ramesh Sonkar 

 

बाल विवाह करने और करवाने पर होगी सजा और होगा जुर्माना

 

 

 

बंटी सैमिल जिला ब्यूरो मुरैना।मुरैना 09 मई, 2024/बाल विवाह सामाजिक कुरीति के साथ कानूनी रूप से अपराध है। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। इस निर्धारित आयु से कम आयु के कन्या तथा वर का विवाह कानूनन अपराध है। इस तरह का बाल विवाह करने वाले और उसे संपन्न कराने वाले को दो वर्ष तक की सजा तथा एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। यह आदेश कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री अंकित अस्थाना ने 10 मई, 2024 अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुये जारी किये है।

जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी ने बताया कि सभी माता-पिता अपने बेटे और बेटी का विवाह उचित आयु में करें। कम आयु में बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से विवाह के योग्य नहीं होती है। बाल विवाह गंभीर सामाजिक कुरीति है। इसे रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है। इसके तहत बाल विवाह से पीड़ितों को सुरक्षा और राहत प्रदान करने के साथ-साथ बाल विवाह को प्रोत्साहित करने एवं उसे संपन्न कराने वालों पर कठोर दण्ड का प्रावधान है। जिसमें दो वर्ष की जेल तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आमजनता से अपील करते हुए कहा है कि समाज में अब बाल विवाह की घटनाएं लगभग न के बराबर होती हैं। लेकिन यदि कहीं पर भी बाल विवाह संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है तो आमजन तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा पुलिस थाने को इसकी सूचना दें। विवाह संपन्न कराने वाले धर्मगुरू तथा विवाह से संबंधित व्यवस्थाओं जैसे बारातघर, हलवाई, विवाह घर संचालक, बैण्डबाजे वाले आदि बाल विवाह होने पर तत्काल सूचना दें। बाल विवाह को रोकने के लिए जिले भर में एसडीएम की अध्यक्षता में उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाल विवाह की शिकायत चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नम्बर 1098 पर भी की जा सकती है।

इसी क्रम में एक विशेष अपील विवाह कराने वाले धर्मगुरूओं विवाह में सेवा देने वाले सेवाप्रदाताओं तथा मुद्रको (विवाह पत्रिका छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस आदि) से की जाती है कि वे विवाह के पूर्व वर एवं वधु दोनों की सही आयु की संतुष्टि के लिये उनके मूल जन्म प्रमाण पत्र, अंकसूची, स्कूल की टी.सी. आदि की सत्यापित छायाप्रति प्राप्त कर अपने पास अनिवार्य रूप से संग्रहित करें। उम्र सही होने की दशा में ही विवाह की पत्रिका छापें एवं सेवायें देना सुनिश्चित करें। ऐसे प्रकरणों की सूचना तत्काल जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय को दें, सूचनाकर्ता की जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जायेगी।

बाल विवाह रोकने के लिये समिति गठित

 कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने बाल विवाह रोकने के लिये समिति गठित की है। समिति में अध्यक्ष संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहेंगे। सदस्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, परियोजना अधिकारी बाल विकास, जनपद सीइओ, तहसीलदार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी रहेंगे।

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