• मतदान के दिन जनपद के समस्त कार्यालय, व्यापारिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, बाजार तथा औद्यौगिक इकाईयां बंद रहेंगी : जिला निर्वाचन अधिकारी
मैनपुरी 03 मई, 2024- जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि निगोशिएबुल इन्ट्रमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के अन्तर्गत जनपद में मतदान के दिन (07 मई 2024) को मत देने की सुविधा के उद्देश्य से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उन्होने बताया कि मतदान के दिन जनपद के समस्त कार्यालय, व्यापारिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकानें, बाजार तथा औद्यौगिक इकाईयां बंद रहंेगी साथ ही कोषागार, उप कोषागार भी बंद रहेंगे।
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