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सूरत – गांजा के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को 15 वर्ष सश्रम कारावास, 1.25 लाख रुपए जुर्मना

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रिपोर्टर रजनीश पाण्डेय गुजरात सत्यार्थ न्यूज दिनांक:03/05/2024
जिला सूरत

गांजा के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को 15 वर्ष सश्रम कारावास, 1.25 लाख रुपए जुर्मना

पांच साल पहले पुरी-अहमदाबाद ट्रेन में ओडिशा से चार बैग में 2.10 लाख रुपये कीमत का 35 किलो गांजा लाते समय सूरत रेलवे पुलिस ने उसे पकड़ा था।सूरत रेलवे पुलिस द्वारा पांच साल पहले पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन में गांजा की अवैध व्यावसायिक सामग्री के साथ पकड़े गए ओडिशा के दो आरोपी युवकों को आज 15 साल के कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है अतिरिक्त 15 महीने का कठोर कारावास।सूरत रेलवे पुलिस की एक टीम ने 4-3-2019 को चल्थान रेलवे स्टेशन पर पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की जांच की, इस दौरान 22 वर्षीय ट्रेन के नीचे चार बैग में कुल 2.10 रुपये मिले आरोपी सुशांत उर्फ ​​​​बुद्दू भास्कर रघु गौड़ा और 29 वर्षीय कांति जयराम कांति देबराज फकीर डोरा, दोनों उड़ीसा के गंजम जिले के मूल निवासी हैं, उनके खिलाफ 35 किलोग्राम की अवैध मात्रा में गांजा के साथ धारा -8 (सी), 20( के तहत आरोप लगाया गया था। सी), 29 एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गयानारकोटिक्स एक्ट के उल्लंघन के आरोप में जेल गए उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ मामले की अंतिम सुनवाई आज हुई. इस दौरान सरकार की ओर से एपीपी जितेंद्र पारदीवाला ने शिकायतकर्ता लालाभाई कोयाभाई मकवाना सहित 10 गवाह और 24 दस्तावेजी सबूत पेश किए आरोपियों के पास से बरामद गांजे की मात्रा व्यावसायिक थी, अधिकतम सजा कम करने की मांग की गई थी।इसलिए अदालत ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उन्हें कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग समाज को नष्ट करने के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है आतंकवाद देने के साथ-साथ देश के युवाओं को नशे की लत लगाकर देश की संपत्ति को भी नष्ट करता है।कानून ने व्यक्तिगत हित की तुलना में समाज के व्यापक हित को अधिक महत्व दिया है और नशीली दवाओं से संबंधित अपराध के आरोपियों को अधिकतम सजा और जुर्माना देना न्याय के हित में है जो समाज में एक उदाहरण स्थापित करे।

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