Advertisement

महेंद्रगढ़- सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की पालना के लिए डीसी मोनिका गुप्ता ने धारा 144 के आदेश पारित किए

ब्यूरो चीफ मंजीत डाबला महेंद्रगढ़ हरियाणा
सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की पालना के लिए डीसी मोनिका गुप्ता ने धारा 144 के आदेश पारित किए

महेंद्रगढ़ (नारनौल) जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर सभी स्कूलों के प्रबंधन को विद्यार्थीयों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किए हैं।

इसके लिए पुलिस अधीक्षक, जिला के सभी एसडीएम, सचिव, आरटीए,  जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला महेंद्रगढ़ के सभी खंड शिक्षा अधिकारी इन आदेशों का पालन करवाएंगे।
इस आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि छात्रों के सुरक्षित और सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बसों और ड्राइवरों की उचित निगरानी नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन, छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। विगत दिनों जीएल पब्लिक स्कूल कनीना की एक स्कूल बस छात्रों को ले जाते समय उन्हाणी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप छह विधार्थियों की जान चली गई और कई घायल हो गए।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!