महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (एमएसटीसी) राज्य के सभी बस स्टेशनों के 200 मीटर के दायरे में अवैध यात्री यातायात के खिलाफ राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू करेगा। यह जानकारी राज्य परिवहन मंत्री और एसटी निगम के अध्यक्ष प्रताप सरनाइक ने दी। यह विशेष अभियान 5 जून से 15 जून तक लागू रहेगा। साथ ही, इस दौरान निगम के सभी विभागों का कड़ा निरीक्षण किया जाएगा। निगम के सुरक्षा एवं सतर्कता विभाग द्वारा हाल ही में यह परिपत्र जारी किया गया है। यह अभियान औरंगाबाद उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा अवैध यात्री परिवहन के संबंध में जारी आदेश के अनुरूप चलाया जाएगा। 5 जून से राज्य के सभी बस स्टेशनों और डिपो से 200 मीटर के दायरे में निजी वाहनों की पार्किंग द्वारा अवैध यात्री परिवहन प्रतिबंधित होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री सरनाइक ने कहा, ‘हमारे राज्य का परिवहन निगम राज्य के आम यात्रियों की जीवनरेखा है और निजी परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए, जो हम सभी की आय को प्रभावित करेगा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करेगा, संभागीय परिवहन अधिकारी, अगर प्रबंधक, यातायात निरीक्षक, सहायक यातायात निरीक्षक और यातायात नियंत्रक, साथ ही सुरक्षा एवं सतर्कता विभाग के अधिकारी इस अभियान में भाग लेंगे।’ उन्होंने आगे कहा कि संबंधित विभागों के प्रमुख संयुक्त टीमें बनाएंगे और इस संबंध में नियमित निरीक्षण करेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार, दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट हमारे मुख्यालय को सौंपी जाएगी। हमारी कंपनी की मुख्य जिम्मेदारी यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण, अनुशासित और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करना है। अवैध तस्करी के कारण न केवल कंपनी को नुकसान हो रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा भी हमारी प्राथमिकता है।Website: http://satyarath.com/wp-admin
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