संवाद दाता सुधीर गोखले
अब, मोटर वाहन अधिनियम के नए प्रावधानों के अनुसार, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि कोई वाहन मालिक एक वर्ष में पांच बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो वाहन का पंजीकरण और संबंधित वाहन का चालक लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में मौजूदा वृद्धि को देखते हुए, केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, और मोटर वाहन अधिनियम भी इसमें शामिल है। इस संबंध में, सांगली के उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रसाद गजारे ने हमारे प्रतिनिधियों को अधिक जानकारी देते हुए कहा, ‘सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में कुछ संशोधन किए हैं। ये संशोधन हम सभी के हित में हैं।’ सबसे पहले, मैं अपने चैनल के माध्यम से वाहन मालिकों को सूचित करना चाहता हूं कि इसमें बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना और शराब पीकर वाहन चलाना आदि शामिल हैं। जिले में यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मैं वाहन मालिकों से अपील करता हूं कि कृपया यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि ये हम सभी की सुरक्षा के लिए हैं, ताकि दुर्घटनाओं को न्योता देने का समय न रहे। इसी प्रकार, यदि किसी चालक को लगता है कि उस पर लगाया गया जुर्माना गलत है, तो उसे संबंधित यातायात अधिकारी या न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। वर्तमान में, जिले में हजारों चालानों के माध्यम से लाखों रुपये के जुर्माने वसूले जा रहे हैं।
Leave a Reply