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कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144 लागू

विशेष संवाददाता राजेन्द्र मंण्डावी                                                                                            कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144 लागू

कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 सितम्बर से 17 दिसम्बर 2024 तक कुल 90 दिवस की अवधि के लिए धारा-144 लागू किया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी क्षीरसागर द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी हेतु उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

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