• अब कर्मचारी का देहांत होने पर आश्रित को केवल दस साल तक ही पेंशन का लाभ मिलेगा।
राजस्थान सरकार : अब कर्मचारी का देहांत होने पर आश्रित को केवल दस साल तक ही पेंशन का लाभ मिलेगा।सेवाकाल में सरकारी सेवक की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित तरीके से देय होगी।
1. ऐसे मामले में जहां मृत्यु 1-4-2024 से पहले हुई हो, पारिवारिक पेंशन परिवार को मृत्यु की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक, जिस तारीख को मृतक सरकारी सेवक जीवित रहने पर 67 वर्ष की आयु प्राप्त करता, जो भी अवधि कम हो, देय होगी।
2. ऐसे मामले में जहां मृत्यु 1 अप्रैल, 2024 को या उसके बाद हुई हो, पारिवारिक पेंशन परिवार को मृत्यु की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए देय होगी।