संवाददाता पुनीत मरकाम कांकेर तोता एवं अन्य वन्य जीव को पालने वालें पर होगी कार्रवाई वन विभाग ने नागरिकों से की सूचना देने की अपील भानुप्रतापपुर कोरर वन मंडल अधिकारियों आदेश अनुसार आम नागरिकों को बताया जाता है कि घर पर पाली हुए कैद में करके रखे हुए तोता या अन्य पक्षियों तथा खरीदी बिक्री वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधन में 2022 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें 3 वर्ष की कारावास का प्रावधान एवं जुर्माना तय किया गया है अत: प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास तोता एवं अन्य पक्षी वन जीव है उनको बताया जाता है कि समस्त पक्षियों को 7 दिन के अंदर अब्दुल रहमान खान पद नाम वनक्षेत्रपाल मोबाइल नंबर 7999430074 से संपर्क कर पक्षीयों एवं वन्यजीव को जमा करे अथवा पास के शासकीय चिड़ियाघर में जमा कर सकते है l तथा ऐसे पक्षी जो सवस्थ है जिन्हे प्राकृतिक जंगल क्षेत्र मे छोड़ा जा सकता है इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाना आवश्यक है अन्यथा आपके ऊपर वन विभाग की ओर से कार्यवाही किया जा सकता है इसके अलावा अगर पक्षी वन्यजीव की किसी भी जगह पर खरीदी बिक्री या घर में पालन किया जाता है तो इसकी सूचना टोल फ्री नंबर- 18002337000 दी जा सकती है