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सोलन-सार्वजनिक संपत्ति पर चुनाव प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने पर होगी कड़ी कार्रवाई – उपायुक्त

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सार्वजनिक संपत्ति पर चुनाव प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने पर होगी कड़ी कार्रवाई – उपायुक्त

 

सोलन हिमाचल प्रदेश से पवन कुमार की रिपोर्ट

ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्ति इत्यादि पर अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन व चुनाव से सम्बन्धित अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने पर रोक लगाई गई है।
उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला में सरकारी कार्यालय परिसरों, भवनों सहित अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर/पेपर सहित कटआउट, होर्डिंग, बैनर और झण्डे इत्यादि निर्धारित समयावधि में हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद आदर्श आचार संहिता के तहत जारी निर्देशों की उल्लंघना करने तथा अनाधिकृत ढंग से पोस्टर, बैनर अथवा अन्य चुनाव प्रचार सामग्री से सरकारी व सार्वजनिक संपत्ति को खराब करने वालां के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इन नियमों की जानबूझकर अवहेलना करने पर एफआईआर दर्ज करने का भी प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़िला के अंतर्गत सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को ऐसे तत्वों पर कड़ी नज़र रखने, निरंतर निगरानी व त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।

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