संवाददाता -पंकज कुमार शुक्ला
बहराइच
दो गैंगस्टरो को अदालत ने सुनाई दो वर्षो की सजा
गैंगस्टर के दो अभियुक्तों को शनिवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनिल कुमार की कोर्ट ने दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्तों को 20-20 दिनों के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर कोर्ट सुरेंद्र सिंह व श्रीनीवास तिवारी ने बताया कि थाना दरगाह शरीफ की पुलिस ने बीते 24 मई 2022 को थाना क्षेत्र के मोहल्ला बख्शीपुरा निवासी मोनू व तौफिक को गिरफ्तार जांच के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था।














Leave a Reply