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सारण में एससी एस टी अत्याचार अधिनियम के तहत 684 लाभुकों को 4.02 करोड़ रूपये का मिला अनुदान

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रिपोर्टर प्रदीप कुमार राय
जिला सारण
स्थान छपरा

सारण में एससी एस टी अत्याचार अधिनियम के तहत 684 लाभुकों को 4.02 करोड़ रूपये का मिला अनुदान

जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुस्रवण समिति की बैठक आहूत की गई।
बताया गया की वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस अधिनियम के तहत 684 लाभुकों को लगभग 4.02 करोड़ रुपए अनुदान का भुगतान किया गया है। साथ ही अद्यतन 48 लोगों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इन सभी लोगों को फरवरी माह तक का भुगतान किया गया है।
न्यायालय में गवाही देने वाले लोगों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देने को कहा गया। जिलाधिकारी ने इस अधिनियम के तहत वैसे मामलों में जिनमे घर के कमाऊ सदस्य की हत्या होने पर आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान है, नियमानुसार अग्रतर करने का निर्देश दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, उपविकास आयुक्त, लोकाभियोजक, कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य सदस्यगण तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी थानों के थाना प्रभारी जुड़े हुए थे।

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