थाना ओबरा पुलिस द्वारा अवैध खनन/परिवहन करने मे संलिप्त 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-
सोनभद्र /सत्यनारायण मौर्य/संतेश्वर सिंह
Mo 9580757830

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अशोक कुमार मीणा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी ओबरा के पर्यवेक्षण तथा कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19.02.2025 को थाना स्थानीय पर सर्वेक्षक खनिज विभाग सोनभद्र के द्वारा पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0- 36/2025 धाराः-303(2), 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1), 58, 72(1) व धारा 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 बनाम UP70MT5346 डम्फर के चालक सुदर्शन पुत्र लालचन्द्र निवासी मानिकपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर व वाहन स्वामी संजय पुत्र महाबीर निवासी तकिया सुकृत थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरूद्ध पंजीकृत कर अभियुक्त सुदर्शन उपरोक्त को दिनांक 19.02.2025 को समय 15.04 PM पर पुलिस हिरासत में लेकर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सुदर्शन पुत्र लालचन्द्र निवासी मानिकपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर उम्र लगभग 22 वर्ष।
वाहन चालक का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 565/2023 धारा 279, 337, 338 भादवि थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
2. मु0अ0सं0- 36/2025 धारा 303(2), 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1), 58, 72(1) व धारा 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
वाहन स्वामी संजय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0-114/2024 धारा 186, 279, 379, 411, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि, 3/57/7 उत्तर प्रदेश उपखानिज (परिहार) नियमावली, 1963, 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व 3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
2. मु0अ0सं0-189/2024 धारा 186, 279, 379, 411, 120 बी भादवि, 3/57/7 उत्तर प्रदेश उपखानिज (परिहार) नियमावली, 1963, 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
3. मु0अ0सं0-344/2024 धारा 379, 411, 120 बी भादवि, 3(1), 58, 72(6) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021, 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।
4. मु0अ0सं0-36/2025 धाराः-303(2), 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1), 58, 72(1) व धारा 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.उ0नि0 धर्मनारायण भार्गव मय हमराह थाना ओबरा जनपद सोनभद्र।
















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