आज नगवां ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरई गढ़ में ग्राम प्रधान संभू यादव की अध्यक्षता में की गई ग्रामीणों के साथ बैठक
इसी क्रम में पिछले तीन तारीख को ग्राम पंचायत नंदना में भी की गई ग्रामीणों के साथ बैठक
सोनभद्र /सत्यनारायण मौर्य/संतेश्वर सिंह
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन पात्र व्यक्तियों को पक्का मकान नहीं मिल पाया है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
इसी आदेश के अनुसार सोनभद्र जिला अधिकारी बी एन सिंह ने सख्त रूप अपनाते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए की कोई भी लाभार्थी किसी भी योजना से वंचित नहीं होगा
छत होगी पक्की और मजबूत, अपने घर का सपना अब नही है दूर- जिला अधिकारी
अब होगा पक्का घर, मिलेगी पक्की सुविधा- हर गरीबों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया जाए
प्रधानमंत्री आवास योजना- मुख्य मंत्री आवास योजना के बारे में ग्रामीण को ग्राम विकास अधिकारी सुजीत सिंह ने महत्वपूर्ण बिन्दु के बारे में बताया कि
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सर्वे होने जा रहा है शुरू, क्या होगी पात्रताएं
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लास 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध प्रधानमंत्री योजना (ग्रामीण) का सर्वे होने जा रहा है शुरू के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। सीडीओ द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का सर्वे पूर्णतः निःशुल्क है, अगर इसके लिए किसी के द्वारा पैसा मांगे जाने की शिकायत पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर व विधिक कार्यवाही की जायेगी। योजनान्तर्गत पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का चयन करने विषयक मानक निर्धारित किये गये है जो निम्नवत् है-
पात्रता का मानक-पात्र लाभार्थी-ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जायेगा।
पत्र लाभार्थियों के स्वतः अन्तर्वेशन के लिए मानक-आश्रम विहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढ़ोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गये बंधुआ मजदूर।
अपात्रता का मानक-मोटर युक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन हो, यन्त्रीकृत तीन/चौपहिया कृषि उपकरण हो, रू0 50000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो। आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य रू0 15000 प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो। आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।
नोट-पूर्व में दो पहिया वाहन के लाभार्थी, 7.5 एकड़ असिंचित जमीन वाले लाभार्थी, मछली पकड़ने के लिये नाव रखने वाले लाभार्थी तथा जिस परिवार का सदस्य 10000 प्रतिमाह से अधिक कमाने वाले है। उन लाभार्थी को अपात्र किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसका मानक वर्तमान में उपरोक्तानुसार परिवर्तित हुआ है।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत अधिकारी सुजीत कुमार सिंह ग्राम प्रधान संभू यादव राम सकल यादव सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।