पत्रकार मंजीत डाबला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024
10 से सुबह 6 बजे तक नहीं होगा लाउडस्पीकरों का उपयोग
अवहेलना पर होगी कार्रवाई – जिलाधीश मोनिका गुप्ता
मतदान समाप्ति के 48 घंटे की अवधि के दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की नहीं मिलेगी अनुमति
महेन्द्रगढ़ नारनौल अगस्त। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने एक आदेश जारी कर चुनाव प्रचार के उद्देश्य से सार्वजनिक बैठकों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी प्रकार के वाहन पर लगे या स्थिर स्थिति में लगे सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या लाउडस्पीकर या कोई भी ध्वनि एमप्लीफायर, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच उपयोग करने व तेज आवाज में बजाने पर पाबंदी लगाई है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे।
जिलाधीश की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी लाउडस्पीकर चाहे वे सामान्य प्रचार के लिए या सार्वजनिक बैठकों या जुलूस के लिए उपयोग किए जाते हैं, चाहे वे चलती गाड़ियों पर या अन्य प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। इन सभी के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच उपयोग किया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित समय के बाद उपयोग किए जाने वाले सभी लाउडस्पीकरों को इन लाउडस्पीकरों के उपयोग से जुड़े सभी उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा।
क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (एचएसपीसीबी) यह सुनिश्चित करेंगे कि लाउडस्पीकरों/एम्पलीफायरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि का डेसिबल प्रासंगिक कानून/दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक न हो और इसकी निगरानी पुलिस, विधानसभा क्षेत्रों के आरओएस, एसडीएम और जिला महेंद्रगढ़ में आरओ, एचएसपीसीबी द्वारा की जानी है।
सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कोई भी अन्य व्यक्ति जो ट्रक, टेम्पों, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया स्कूटर, साइकिल रिक्शा आदि सहित चलती गाड़ियों पर लाउडस्पीकरों का उपयोग करते हैं, उन्हें उन वाहनों की पंजीकरण पहचान संख्या लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति लेनी होगी।
जिलाधीश ने कहा कि कोई भी वाहन जिस पर बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है, उसे लाउडस्पीकर तथा उसके साथ प्रयोग किए गए सभी उपकरणों सहित तुरन्त जब्त कर लिया जाएगा। सभी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी तथा अन्य व्यक्ति जो चलती गाड़ी अथवा किसी निश्चित स्थान पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करते हैं, उन्हें जिले के विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी, स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित रूप में, किसी भी लाउडस्पीकर का प्रयोग करने से पहले उनसे प्राप्त परमिट का पूरा विवरण देंगे।
लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए परमिट देने वाले अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारी सख्ती से लागू करेंगे कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का उपयोग न करें। किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के या किसी अन्य तरीके से वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पुलिस अधीक्षक, सभी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी, जिले के सभी एसडीएम तथा आरओ इन आदेशों का पालन करवाएंगे।
राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा समर्थकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन या गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा कानून के अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके सख्त क्रियान्वयन में किसी भी अधिकारी की ओर से कोई ढिलाई बरतने पर उनके विरुद्ध कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।