Advertisement

विधानसभा आम चुनाव-2024 के अंतर्गत जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने लाइसेंसधारकों को हथियार जमा करवाने के दिए निर्देश

*विधानसभा आम चुनाव-2024 के अंतर्गत
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने लाइसेंसधारकों को हथियार जमा करवाने के दिए निर्देश*

पलवल-
कृष्ण कुमार छाबड़ा

जिला में आगामी 01 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के आधार पर निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा करवाने के आदेश दिए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। ये आदेश 06 अक्तूबर 2024 तक या चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेंगे
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आम्र्स एक्ट 1959 के अनुसार जिला के सभी लाइसेंस धारकों को आदेश दिए गए है कि वे अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस थानों में अथवा मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास जमा करवाएं और संबंधित थाने के एसएचओ या डीलर की ओर से जारी की गई हथियार जमा करवाने की रसीद अवश्य लें। उन्होंने कहा कि 06 अक्तूबर तक या चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने तक जिले के अंदर नागरिकों द्वारा आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, भल्ला, चाकू, लाठी, साइकिल-चेन और अपराध के अन्य हथियार ले जाने पर भी पूर्णतय प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो, उन पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता बीएनएस- 2023 की धारा-223 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!