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राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग को दिए नए आदेश- नुकीले एवं धारदार वस्तु विद्यालय में ले जाने पर रोक

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सत्यार्थ न्यूज़ भीलवाड़ा

अब्दुल सलाम रंगरेज

राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग को दिए नए आदेश-

नुकीले एवं धारदार वस्तु विद्यालय में ले जाने पर रोक

भीलवाड़ा-
हाल ही में उदयपुर में हुई छात्रों की आपस की झड़प चाकू बाजी की घटना तक जा पहुंची, मामला और बढ़ गया और वहां पर खड़ी जीप और कारों के शीशे तोड़ने की घटना हुई। और मामले को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा।
राजस्थान सरकार ने त्वरित निर्णय लेकर शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं जिसमें विद्यालय में कोई भी छात्र किसी भी प्रकार की धारदार और नुकीले वस्तु जो भय और हिंसा का कारक बन सकती है उस पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अध्यापक छात्रों के बैग चेक कर सकेंगे।

राजस्थान सरकार इन्हीं मूल्यों के अनुरूप विद्यालय में संस्कारित शिक्षा एवं भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्यालय प्रशासन और निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों को निरंतर प्रेरित करने हेतु उनके आचरण पर भी ध्यान रखें। ताकि विद्यार्थी अपने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति कर सके।

ऐसी घटनाएं विद्यालय में रोकने हेतु विद्यालय में किसी भी प्रकार के धारदार हथियार नुकीली वस्तुएं निषेध की गई है। इसी के तहत धारदार हथियार जैसे चाकू, छुरी, कैंची व किसी भी नुकीली वस्तुओं को विद्यालय में लाना सख्त मना किया गया है।
सरकार ने अभिभावकों को भी सचेत किया गया है कि आप अपने बच्चों को जागरूक करें। ऐसी वस्तुएं विद्यालय में ना लाने हेतु प्रोत्साहित करें। फिर भी छात्रों के पास ऐसी वस्तुएं पाई जाती है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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