तहसीलदार नन्हेंलाल वर्मा को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा
नन्हेंलाल वर्मा तत्कालीन तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड तथा धारा 13 (1) डी एवं 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹15000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है| शिकायतकर्ता अखिलेश मिश्रा से सीमांकन के आदेश पर स्थगन लगाने के एवज में ₹80000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 04/06/2016 को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।