सत्यार्थ न्यूज़ भीलवाड़ा
अब्दुल सलाम रंगरेज
दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की कैद_
बदनोर पंचायत क्षेत्र का मामला_
भीलवाड़ा__ विशिष्ट न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण में सुनाए एक फैसले में पत्नी को पीहर से उठाकर ले जाने के बाद उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या करने के मामले में आरोपी पति को 10 साल की कठोर कैद व ₹15हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बाफना ने बताया कि बदनोर पंचायत के भुंडेला गांव निवासी हरि सिंह पुत्र कमा सिंह रावतने सीएचसी आसींद पर 7 मार्च 2022 को ओजियाना निवासी चेतन सिंह पुत्र जेठू सिंह रावत सहित अन्य के खिलाफ बदनोर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी। जिसमें परिवादी ने बताया कि उसकी बेटी रेखा का विवाह 4 साल पहले चेतन सिंह रावत के साथ हुआ था। चेतन सिंह रावत शराब का आदी था और आए दिन रेखा के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करता। पारिवादी ने शंका जाहिर की कि पति चेतन सिंह सहित अन्य आरोपियों ने मिलकर रेखा की हत्या कर दीहै। परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी परिवादी की बेटी रेखा को 3 साल से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। रेखा एक माह से परिवादी के घर पर थी जिसे यह आरोपी उठाकर ले गए और वहां ले जाकर उसकी हत्या कर दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया ।जांच के बाद पुलिस ने चेतन सिंह रावत को 10 मार्च 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां पर उसे जेल भिजवा दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्ज शीट पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपी चेतन को दहेज हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कैद और ₹15हजार के जुर्माने से दंडित किया।