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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला पलवल में रिलायंस बीमा कंपनी को किया गया अधिकृत

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला पलवल में रिलायंस बीमा कंपनी को किया गया अधिकृत

पलवल-02 अगस्त
कृष्ण कुमार छाबड़ा

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उपनिदेशक डा. विरेंद्र देव आर्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 29 जुलाई 2024 को जिला में रिलायंस बीमा कंपनी को अधिकृत करते हुए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत क्लस्टर तीन में आने वाले जिला पलवल में रिलायंस बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है। इसके अंतर्गत खरीफ 2024 में धान, बाजरा, मक्का और कपास की फसल को बीमित फसलों की श्रेणी में रखा गया है। खरीफ 2024 में हरियाणा सरकार द्वारा फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को खरीफ 2024 में अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वह सभी किसान 16 अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत संबंधित दस्तावेजों जैसे- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी, प्रमाणित बुवाई पत्र और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के साथ संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र के माध्यम से अपना फसली बीमा करवा सकते हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऋण दाता बैंक में लिखित फॉर्मेट में कट ऑफ डेट के 7 दिन पहले घोषणा पत्र देना होगा अन्यथा बैंक द्वारा अपने अभिलेख अनुसार उसका बीमा कर दिया जाएगा और जिस किसान को अपनी फसल तबदील करवानी है तो वह संबंधित ऋणी बैंक में जाकर कट ऑफ डेट के दो दिन पहले तक अपनी फसल को तबदील करवा सकते हैं। खरीफ 2024 के लिए पलवल जिला में कपास फसल हेतु किसान प्रीमियम 5176.25 रुपए प्रति हेक्टेयर, धान फसल के लिए 2023.80 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाजरा फसल के लिए 975.58 रुपए प्रति हेक्टेयर और मक्का फसल के लिए 1037.84 प्रति हेक्टेयर रखा गया है।

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