सवांददाता नरसीराम शर्मा बीकानेर श्रीडूंगरगढ़>
राजस्थान में सड़क पर पुराने वाहन चलाने के लिए वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। जिसे लेकर परिवहन विभाग ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। वाहनों में लगने वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन अब 10 अगस्त तक किए जा सकेंगे। 11 अगस्त से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन चालकों को 31 जुलाई तक अंतिम अवसर दिया था। विभाग ने दूसरी बार आवेदन की तिथि बढ़ाई है। बताते चलें कि परिवहन विभाग ने दिसंबर 2023 से ऑनलाइन नंबर प्लेट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जो 30 जून तक आवेदन करने थे। इसके बाद विभाग ने 31 जुलाई तक का समय दिया था। लेकिन भी महज 7 लाख से अधिक वाहनों में ही नंबर प्लेट लगी है। ऐसे में 10 दिन और तिथि बढ़ाई गई है। परिवहन विभाग का मानना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने में आसानी होगी। इससे ई चालान, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस और जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग आसान से हो सकेगी। संदिग्ध वाहनों की भी ट्रेसिंग करना आसानी हो जाएगा।