श्रावस्ती न्यायालय ने दुष्कर्म करने पर आरोपी को अर्थ दंड के अतिरिक्त 6 माह की सजा सुनाई।
श्रावस्ती न्यायालय ने साल 2019 में एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी पर 1,00,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त सजा सुनाई।
अंकुर मिश्र

















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